रांची, 28 फरवरी झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी जिसमें विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी गई थी।
सत्र की शुरुआत 23 फरवरी को हुई और दो मार्च तक चलेगा।
सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले महीने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर कर बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।
उनकी दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
अदालत ने पहले सत्तारूढ़ झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को पांच फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी थी।
ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सोरेन द्वारा दायर एक याचिका पर उच्च न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की।
सोरेन को ईडी की 13 दिन की हिरासत के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।
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