Jharkhand High Court: झारखंड उच्च न्यायालय ने बैंक्वेट हॉल मालिकों को रांची नगर निगम का नोटिस रद्द किया
झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम द्वारा शहर के कुछ बैंक्वेट हॉलों को कथित रूप से निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जारी नोटिस को बुधवार को रद्द कर दिया.
रांची, 21 अक्टूबर : झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने रांची नगर निगम द्वारा शहर के कुछ बैंक्वेट हॉलों को कथित रूप से निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जारी नोटिस को बुधवार को रद्द कर दिया. न्यायालय ने नगर निगम को प्रभावित पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय लेने का निर्देश दिया.
दरअसल, नगर निगम द्वारा 24 जून को पांच बैंक्वेट हॉलों को नोटिस दिया गया था जिसमें उनके मालिकों को सूचित किया गया था कि निर्माण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उनके परिसरों को सील कर दिया जाएगा. बैंक्वेट हॉल मालिकों ने नगर निगम के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है. यह भी पढ़ें : Madhya Pradesh: बेटी को बेबी कैरियर बैग में लिए ड्यूटी करने वाली अधिकारी की चौहान ने की तारीफ
न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नगर निगम द्वारा जारी नोटिस को मनमाना बताते हुए इसे रद्द कर दिया. हालांकि, अदालत ने कहा कि बैंक्वेट हॉल मालिकों को अपना पक्ष रखने की अनुमति देने के बाद नगर निगम नए सिरे से आगे बढ़ सकता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 21, 2021 09:58 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

