देश की खबरें | झारखंड : अदालत ने प्लॉट आवंटन मामले में आईएएस अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. झारखंड उच्च न्यायालय की एक पीठ ने बृहस्पतिवार को राज्य की उद्योग सचिव वंदना दादेल के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पर रोक लगा दी। यह जांच आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एआईएडीए) में नियमों का कथित उल्लंघन कर भूखंडों के आवंटन से संबंधित है।

रांची, 29 सितंबर झारखंड उच्च न्यायालय की एक पीठ ने बृहस्पतिवार को राज्य की उद्योग सचिव वंदना दादेल के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पर रोक लगा दी। यह जांच आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एआईएडीए) में नियमों का कथित उल्लंघन कर भूखंडों के आवंटन से संबंधित है।

ये कथित विसंगतियां 2009 में हुई थीं जब दादेल एआईएडीए की कार्यकारी निदेशक थीं।

भूखंड आवंटन में कथित विसंगतियों पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 22 सितंबर को एआईएडीए अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था।

महिला आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी दादेल ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति दीपक रौशन की खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की है।

सरकार की ओर से दलीलें पेश करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बृहस्पतिवार को कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश के दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि एआईएडीए के सभी कार्यों को स्थगित कर दिया गया है और इससे क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित होंगे।

मामले में अगली सुनवाई दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद होगी।

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