देश की खबरें | जम्मू-कश्मीर पुलिस भर्ती घोटाला: उच्च न्यायालय ने आरोपी बीएसएफ अधिकारी की याचिका फिर खारिज की

जम्मू, 13 सितंबर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पुलिस उप-निरीक्षकों, कनिष्ठ अभियंताओं और वित्त लेखा सहायकों की भर्ती से संबंधित घोटाले के मुख्य आरोपी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक अधिकारी की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी है।

बीएसएफ में कमांडेंट (मेडिकल) करनैल सिंह को पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। कथित घोटाले के कारण पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची रद्द कर दी गई थी।

सिंह को हाल ही में एक सत्र अदालत द्वारा एक महीने की अल्पकालिक जमानत दी गई थी। सिंह ने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

बचाव पक्ष के वकील सुनील सेठी और सीबीआई की वरिष्ठ वकील मोनिका कोहली की जिरह के बाद न्यायमूर्ति एम.ए. चौधरी ने कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा चिकित्सकीय आधार पर दो महीने की अल्पावधि के लिए दायर जमानत याचिका तथ्यात्मक नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।’’

न्यायाधीश ने अपने आठ पेज के आदेश में कहा, ‘‘लंबित अंतरिम आवेदन के साथ जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।’’

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पर्चा लीक और कदाचार के आरोपों के बाद 1,200 पुलिस उप-निरीक्षकों, 1,300 कनिष्ठ अभियंताओं और 1,000 वित्त लेखा सहायकों की चयनित सूची को जुलाई में रद्द कर दिया था।

सिंह 18 अक्टूबर 2022 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से लगभग आधा दर्जन जमानत याचिकाएं दायर कर चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए दलालों से मार्च 2022 में जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पुलिस उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र हासिल किये।

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