देश की खबरें | जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारी 22 साल सेवा पूरी करने के बाद किए जा सकते हैं सेवानिवृत्त
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

श्रीनगर, 22 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के सिविल सेवा नियमन नियमों में बृहस्पतिवार को संशोधन कर प्रशासन को सरकारी कर्मचारियों को 22 साल सेवा पूरी करने या 48 साल उम्र हो जाने पर किसी भी समय सेवानिवृत्त करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

एक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों को तीन महीने के नोटिस या नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ता दिए जाने के बाद सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर सिविल सेवा नियमन के 226(2) खंड में कुछ नियमों को शामिल किया है।

अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की है ।

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अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर सिविल सेवा नियमन के खंड 226 (2) में कुछ नए नियमों को जोड़ा है ।

नियमन 226 (2) (ए) के तहत अगर सरकार को जनहित में जरूरी लगता है तो वह इन नियमों की अनुसूची दो में शामिल पद पर तैनात किसी कर्मचारी को 22 साल सेवा पूरी करने या 48 साल उम्र हो जाने पर सेवानिवृत्त कर सकती है ।

अधिकारी ने कहा कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तारीख से सेवा के आधार पर इन नियमों के तहत मान्य पेंशन लाभ की अनुमति होगी।

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि प्रशासनिक विभाग को 22 साल सेवा पूरी करने वाले या 48 साल के होने वाले कर्मचारियों का रजिस्टर बनाना होगा । संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा नामित अधिकारी हर साल की शुरुआत में इस रजिस्टर की जांच करेंगे और समीक्षा करेंगे।

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