जम्मू, 11 अप्रैल जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में करीब पांच साल पहले 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सोमवार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
उधमपुर के प्रधान सत्र न्यायाधीश वाई पी बाउर्ने ने छत्तारी मजाल्ता गांव के निवासी मंगल कुमार पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस ने बताया कि मंगल कुमार को सात-आठ मई 2017 की दरमियानी रात नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया।
अधिकारी ने बताया कि कुमार ने बरामदे में सो रही पीड़िता का उसकी बहन के साथ अपहरण कर लिया था।
लोक अभियोजक कोशल कुमार और बचाव पक्ष के वकील को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोई आशंका छोड़े बिना अभियोग को साबित किया है।
अदालत ने कहा, ‘‘....दोषी रणबीर दंड संहिता की धारा-376 (दुष्कर्म) के तहत 10 साल की सश्रम कारावास भुगतेगा और 25 हजार का अर्थदंड देगा। इसके अलावा वह रणबीर दंड संहिता की धारा-363 (अपहरण)के तहत तीन साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरेगा।’’
अदालत ने कहा, ‘‘दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माने की राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। अगर दोषी जुर्माना भरने में असफल रहता है तो उसे एक साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। सुनवाई के दौरान हिरासत में रहने की अवधि की कटौती दोषी को दी गई सजा से की जाएगी।’’
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