मुंबई, 11 फरवरी जाह्ववी कुकरेजा हत्या मामले में यहां की एक अदालत ने पीड़िता की मां की वह याचिका बृहस्पतिवार को स्वीकार कर ली जिसमें उन्होंने आरोपी की जमानत याचिका में हस्तक्षेप का अनुरोध किया था।
जाह्नवी (19) उपनगर खार में एक आवासीय इमारत में एक जनवरी को मृत पायी गई थी। वह नववर्ष पर एक पार्टी में शामिल होने गई थी।
जांच के बाद पुलिस ने उसकी सहेलियों श्री जोधानकर (24) और दीया पढालकर (19) को गिरफ्तार किया था।
पीड़िता की मां ने पढालकर की जमानत याचिका का विरोध करने की इजाजत मांगी थी। याचिका में कहा गया कि दोनों आरोपियों ने पूर्वनियोजित साजिश के तहत उनकी बेटी को पार्टी में ले जाने के लिए दबाव बनाया।
हालांकि आरोपी पढालकर ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि जाह्नवी की मौत की घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
पढालकर की जमानत याचिका पर सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
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