क्या किंग जॉर्ज अस्पताल परिसर में अतिक्रमण है : उच्च न्यायालय ने बीएमसी से पूछा

बंबई उच्च न्यायालय ने मध्य मुंबई के ‘किंग जॉर्ज वी मेमोरियल’ अस्पताल में अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस तरह से यह बढ़ रहा है उससे आने वाले समय में कहीं यह (अस्पताल) झुग्गी-बस्ती में तब्दील न हो जाए.

Bombay High Court (Photo Credit: Wikimedia Commons )

मुंबई, 7 दिसंबर: बंबई उच्च न्यायालय ने मध्य मुंबई के ‘किंग जॉर्ज वी मेमोरियल’ अस्पताल में अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस तरह से यह बढ़ रहा है उससे आने वाले समय में कहीं यह (अस्पताल) झुग्गी-बस्ती में तब्दील न हो जाए. न्यायमूर्ति गौतम पटेल और कमल खट्टा की खंडपीठ ने बुधवार (छह दिसंबर) को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) पूछा कि क्या अस्पताल परिसर में कोई अनधिकृत या अवैध अतिक्रमण है?

पीठ ने अस्पताल का संचालन करने वाले न्यास द्वारा अतिक्रमण रोकने के लिए बाड़बंदी को लेकर उसे (न्यास को) जारी एक नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी. दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में न्यास को जारी किए गए नोटिस में अस्पताल परिसर के कुछ हिस्सों में की गई बाड़बंदी को हटाने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने कहा कि अतिक्रमण छोटी सी जगह से शुरू होता और फिर उसी जगह से बढ़ता चला जाता है.

अदालत ने कहा, ‘‘हम ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं, जहां भविष्य में किसी एक जगह इतना अतिक्रमण हो जाए कि हमें पूरे अस्पताल को झुग्गी बस्ती में बदलने के संभावित प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा.’’ अदालत ने स्थानीय निकाय को कहा कि उसने अपने दोनों नोटिस में मौका मुआयना का उल्लेख किया था ऐसे में उसने वहां पर क्या पाया?, इस बारे में अपना हलफनामा दाखिल करे.

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