जरुरी जानकारी | कई इनविट्स का प्रबंधन कर सकते हैं निवेश प्रबंधक: सेबी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. एक निवेश प्रबंधक को कई अवसंरचना निवेश न्यासों (इनविट्स) के प्रबंधन की अनुमति है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को कहा है कि निवेश प्रबंधकों को एक से अधिक इनविट्स का प्रबंधन करने की अनुमति है।
नयी दिल्ली, 26 जून एक निवेश प्रबंधक को कई अवसंरचना निवेश न्यासों (इनविट्स) के प्रबंधन की अनुमति है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को कहा है कि निवेश प्रबंधकों को एक से अधिक इनविट्स का प्रबंधन करने की अनुमति है।
नियामक ने हालांकि, स्पष्ट किया है कि एक ही निवेश प्रबंधक या प्रायोजक वाले दो या अधिक इनविट्स के बीच लेनदेन को प्रत्येक ऐसे न्यास के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन माना जाएगा।
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सेबी ने कहा कि यदि इनविट्स के निवेश प्रबंधक अलग-अलग हैं, लेकिन वे सहयोगी हैं, तो भी लेनदेन को तीसरा पक्ष लेनदेन माना जाएगा।
सेबी ने यह स्पष्टीकरण इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट द्वारा इनविट्स नियमनों के विभिन्न्न पहलुओं पर मांगे गए अनौपचारिक निर्देशन पर जारी किया है।
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने सेबी से पूछा था कि क्या इनविट के निवेश प्रबंधक के रूप में काम करने वाली कोई इकाई नियमों के तहत दूसरी इनविट के प्रबंधक के रूप में भी काम कर सकती है।
सेबी ने इसके जवाब में शुक्रवार को कहा कि इनविट्स नियमों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है जो किसी निवेश प्रबंधक को एक से अधिक इनविट के प्रबंधन से रोकता हो।
सेबी ने कहा, ‘इनविट्स नियमनों के तहत इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि निवेश प्रबंधक एक से अधिक इनविट्स का प्रबंधन नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे इनविट्स नियमनों के नियमन 19 (4) का अनुपालन करना जरूरी है। सेबी ने इस बारे में व्याख्या करते हुए तीन पृष्ठ का पत्र जारी किया है। इनविट्स नियमनों का 19(4) नियमन संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित है।
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