देश की खबरें | मुंबई महानगर क्षेत्र में अंतर-जिला आवागमन की दी गई अनुमति

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मुंबई, चार जून महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के भीतर लोगों को अंतर-जिला आवागमन की इजाजत दी।

एमएमआर में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिले का कुछ भाग सम्मिलित है।

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यह राज्य में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है जहां संक्रमण के 56,794 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 1,742 मौत हो चुकी हैं।

बृहस्पतिवार को जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने कहा कि एमएमआर में लोगों के अंतर-जिला आवागमन को मंजूरी दे दी गई है।

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यह भी कहा गया कि राज्य में अन्यत्र अंतर-जिला आवागमन और अंतर-राज्यीय आवागमन को नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

दिशा निर्देशों के अनुसार फंसे हुए श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों के आवागमन को मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

बगीचों और खुली हवा में चलने वाले जिम को अनुमति नहीं दी जाएगी।

आदेश में कहा गया कि दूसरे चरण में पांच जून से एक दिन सड़क के एक किनारे स्थित दुकानें खोली जा सकेंगी और अगले दिन दूसरे किनारे की दुकानें खुलेंगी।

तीसरे चरण में आठ जून से निजी कार्यालय दस कर्मचारियों या कुल कर्मचारियों की दस प्रतिशत संख्या के साथ काम कर सकेंगे और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे।

आदेश के अनुसार सात जून से घरों में अखबार पहुंचाए जा सकेंगे और इस दौरान ग्राहक को पता होना चाहिए कि अखबार देने कौन आ रहा है।

ग्राहक और विक्रेता दोनों के लिये मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

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