व्यक्ति की स्वतंत्रता अहम, ज़मानत अर्ज़ी पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए: शीर्ष अदालत
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ‘अहम’ है और ज़मानत की अर्ज़ी पर जितनी जल्दी मुमकिन हो सुनवाई की जानी चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी के बाद ज़मानत के लिए दायर होने वाले आवेदन के लिए कोई सीमा तय नहीं की जा सकती है लेकिन कम से कम यह आशा की जा सकती है कि ऐसी अर्ज़ियों पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए.

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ पंजाब के पटियाला जिले में दर्ज एक मामले के सिलसिले में इस साल मार्च में हिरासत में लिए गए एक आरोपी की याचिका का निबटारा करते हुए यह टिप्पणी की. यह भी पढ़ें : व्यक्ति ने काटा प्रेमिका का कान, पुलिस ने अस्पताल से बॉयफ्रेंड को किया गिरफ्तार

इस याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि ज़मानत के लिए दायर उसका आवेदन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिस पर शीघ्र सुनवाई की जाए.