सिंगापुर में नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के जुर्म में भारतीय मूल के शख्स को 10 माह की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

सिंगापुर, 13 नवंबर : सिंगापुर में भारतीय मूल के एक शख्स को नाबालिग को यौन कृत्य करने के लिए मजबूर करने के जुर्म में 10 माह और चार हफ्ते की कैद की सजा सुनाई गई है. समाचार चैनल ‘न्यूज एशिया’ की खबर के मुताबिक पी अशोकन पचान (57) ने एक नाबालिग को ‘सेक्स टॉय’ का इस्तेमाल करने और टेलीग्राम पर उसे आपत्तिजनक फिल्में भेजने का आरोप स्वीकार किया. पचान को सजा सुनाए जाने में अश्लील फिल्में अपने पास रखने और नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के आरोपों को भी मद्देनजर रखा गया.

पचान की 15 वर्षीय लड़की से ऑनलाइन जान-पहचान हुई और उसने पैसे के बदले यौन गतिविधियों के लिए उससे मिलने की व्यवस्था की. उसने एक सेक्स टॉय के साथ उस पर यौन कृत्य करने के बदले 250 सिंगापुरी डॉलर लेने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अदालत में शुक्रवार को दलील दी गई कि पचान एक चैट ऐप्लिकेशन के माध्यम से छात्रा के संपर्क में आया. उसने पीड़िता से पूछा कि क्या वह काम करती है या स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रही है. जब पीड़िता ने कहा कि वह पढ़ रही है, तो पचान ने कहा कि उन्हें "बहुत सावधान" होना होगा. यह भी पढ़ें : अदालत ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि मामले में अंतरिम राहत दिए जाने पर आदेश सुरक्षित रखा

खबर में अभियोजक द्वारा अदालत में दी गई दलील में कहा गया, “पैसों के लालच में आकर, पीड़िता ने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली.” बाद में दोनों ने पचान के घर में यौन गतिविधियों को अंजाम दिया. अभियोजक ने पचान के लिए कम से कम 11 से 13 माह की जेल की कैद मांगी थी. उनका तर्क था कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 14 वर्ष और पचान की 56 वर्ष थी.