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सिंगापुर में छात्रा से दुष्कर्म के जुर्म में भारतीय नागरिक को 16 साल की जेल, 12 कोड़े मारने की सजा

सिंगापुर की एक अदालत ने 26 वर्षीय भारतीय नागरिक को 2019 में एक छात्रा से दुष्कर्म के जुर्म में 16 साल की जेल और 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई है. अदालत ने अपहरण और चोरी के आरोपों को भी ध्यान में रखकर सजा सुनाई.

सिंगापुर में छात्रा से दुष्कर्म के जुर्म में भारतीय नागरिक को 16 साल की जेल, 12 कोड़े मारने की सजा
Jail Photo Credits: IANS

सिंगापुर, 28 अक्टूबर : सिंगापुर की एक अदालत ने 26 वर्षीय भारतीय नागरिक को 2019 में एक छात्रा से दुष्कर्म के जुर्म में 16 साल की जेल और 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई है. अदालत ने अपहरण और चोरी के आरोपों को भी ध्यान में रखकर सजा सुनाई.

‘टुडे’ अखबार की खबर के मुताबिक, सफाईकर्मी चिन्नैया ने विश्वविद्यालय की एक छात्रा का तब पीछा किया था, जब वह देर रात को एक बस अड्डे की ओर जा रही थी और फिर उस पर वार कर उसे एक जंगल की ओर घसीटकर ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता को चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर इतनी बुरी तरह से चोटें आई थीं कि तब उसका प्रेमी भी अस्पताल में उसे पहचान नहीं पाया था. यह घटना चार मई 2019 को हुई थी. यह भी पढ़ें : Assam: चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद असम CM हिमंत बिस्वा सरमा ने अकबर के खिलाफ अपने बयान का बचाव किया

अदालत को इस मामले की सुनवाई में चार साल का वक्त लगा, क्योंकि मनोरोगी चिन्नैया का इलाज किया जा रहा था. उप लोक अभियोजक (डीपीपी) कायल पिल्लै ने बताया कि दुष्कर्म करने के बाद चिन्नैया पीड़िता का सामान भी अपने साथ ले गया था. पीड़िता को किसी तरह अपना मोबाइल फोन मिल गया था, जिसके बाद उसने अपने प्रेमी को फोन किया और पुलिस को इसकी सूचना देने को कहा. पुलिस ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया. चिन्नैया को पांच मई 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 28, 2023 09:18 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).