देश की खबरें | उत्तर प्रदेश में अदालत ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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प्रतापगढ़ (उप्र), 16 जून प्रतापगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर एक अभियुक्त को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोष पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर सत्र न्यायाधीश ममता गुप्ता की अदालत ने 2022 में युवक की हत्या से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि रानीगंज थाना अंतर्गत ठठेली गांव निवासी वादी शाह मोहम्मद ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि चार जनवरी, 2022 की दोपहर उसके भतीजे सुहेल पर रंजिश के चलते शादाब ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
हमले में गंभीर रूप से घायल हुए सुहेल को उसके परिजन जिला चिकित्सालय ले गए जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखकर प्रयागराज एसआरएन हॉस्पिटल रेफर कर दिया और प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी शादाब के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अदालत ने अधिवक्ता की दलीलें सुनने और साक्ष्य देखने के बाद शादाब को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 16, 2025 10:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

