देश की खबरें | गोवा में केवल वर्दी पर कैमरा वाले पुलिस निरीक्षक और उप-निरीक्षक ही यातायात जुर्माना कर सकेंगे

पणजी, चार अप्रैल गोवा में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का उत्पीड़न रोकने के लिए कई उपायों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि अब केवल वर्दी पर कैमरा लगाने वाले पुलिस निरीक्षक ही दिन के समय यातायात उल्लंघन के लिए चालान (जुर्माना) जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।

उन्होंने कहा कि रात के समय वर्दी पर कैमरा लगाने वाले पुलिस निरीक्षकों या उपनिरीक्षकों को यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जारी करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि नया नियम शुक्रवार (चार अप्रैल) से लागू हो गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि जो पर्यटक सड़क पर खाना पकाने के लिए गैस स्टोव लेकर राज्य में आएंगे, उन्हें पुलिस की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

सावंत गोवा में नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पोरवोरिम में मंत्रालय (सचिवालय) में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

गृह विभाग का प्रभार भी संभाल रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी (जिनकी वर्दी पर कैमरा लगा होगा) ही दिन के समय यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जारी करने के पात्र होंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) स्तर का कोई भी अधिकारी चालान जारी करने के लिए पात्र नहीं होगा।

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