एजेंसी न्यूज

UP: बलिया में पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या में पांच सगे भाइयों को 10-10 और उनकी मां समेत तीन आरोपियों को सात-सात साल की कैद

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दुर्गा प्रसाद तिवारी ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रवि करण सिंह की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सभी आठ आरोपियों को दोषी करार दिया

UP: बलिया में पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या में पांच सगे भाइयों को 10-10 और उनकी मां समेत तीन आरोपियों को सात-सात साल की कैद
Representational Image

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दुर्गा प्रसाद तिवारी ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रवि करण सिंह की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सभी आठ आरोपियों को दोषी करार दिया. उन्होंने बताया कि अदालत ने रेवती थाना क्षेत्र के भोलापुर गांव निवासी पांच सगे भाइयों मन जी यादव, विनोद यादव, छोटक यादव, सुनील यादव और अनिल यादव को 10-10 साल और तीन आरोपियों उनकी मां सुंदरी यादव तथा दो अन्य सोनू यादव व मनीष यादव को सात-सात साल के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के रेवती थाना क्षेत्र के भोलापुर गांव में 30 नवंबर 2021 की शाम पुरानी रंजिश को लेकर वीर बहादुर यादव को लाठी डंडे व ईंट-पत्थर से मारपीट में घायल कर दिया गया था. बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी. यह भी पढ़ें : Woman CEO Kills Son In Goa: मां ने ही कर दी बेटे की हत्या, डेड बॉडी के साथ गोवा से कर्नाटक तक किया सफर

इस मामले में मृतक के बेटे रविंद्र कुमार यादव की तहरीर पर सभी आठों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस ने विवेचना के उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया और सोमवार को अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 09, 2024 01:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).