बेंगलुरु, 14 जून कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) को एक पॉक्सो मामले में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ भाजपा नेता येदियुरप्पा को भी इस पॉक्सो मामले की जांच कर रही सीआईडी के समक्ष 17 जून को पेश होने का निर्देश दिया।
बेंगलुरु की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यह मामला इस वर्ष 14 मार्च को दर्ज किया गया था।
सीआईडी के विशेष जांच दल ने बुधवार को पूछताछ के लिए येदियुरप्पा के पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध करते हुए त्वरित (फास्ट ट्रैक) अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
येदियुरप्पा ने सीआईडी के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा था।
खबरों के अनुसार वरिष्ठ भाजपा नेता नयी दिल्ली में किसी ‘अज्ञात’ स्थान पर चले गये हैं।
पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय एक किशोरी की मां की शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
किशोरी की मां ने येदियुरप्पा पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस साल दो फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक भेंट के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।
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