देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने मसाला बॉण्ड मामले में केरल के पूर्व मंत्री इसाक को राहत दी

कोच्चि, नौ अप्रैल लोकसभा चुनाव लड़ रहे केरल के पूर्व वित्त मंत्री टी एम थॉमस इसाक को केआईआईएफबी मसाला बॉण्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के सिलसिले में केरल उच्च न्यायालय से मंगलवार को राहत मिल गई।

अदालत ने ईडी को चुनाव के दौरान उन्हें तलब नहीं करने का निर्देश दिया है। ईडी की कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली इसाक की याचिका पर यह निर्देश जारी किया गया।

अदालत ने ईडी द्वारा पेश किये गए दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद कहा कि इसाक को कुछ विषयों का निपटारा करने की जरूरत पड़ेगी।

अदालत ने मामले में इसाक (71) और ईडी की जांच के सिलसिले में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा दायर याचिकाओं की विस्तृत सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख निर्धारित की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल में माकपा के वरिष्ठ नेता को पूर्ववर्ती एलडीएफ सरकार में वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान केआईआईएफबी के वित्तीय लेनदेन में कथित उल्लंघन की जांच से जुड़े फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था।

केआईआईएफबी बड़ी और महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार की प्राथमिक एजेंसी है और इसने 2019 में अपने पहले मसाला बॉण्ड ‘इश्यू’ के जरिये 2,150 करोड़ रुपये जुटाए थे।

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