उच्च न्यायालय ने PM मोदी के रोड शो से जुड़े मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन को दी गई राहत की अवधि बढ़ाई
मद्रास उच्च न्यायालय ने यहां हाल में हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो के सिलसिले में दर्ज मामले को लेकर एक निजी स्कूल प्रबंधन पर कोयंबटूर नगर पुलिस द्वारा किसी भी ‘दंडात्मक कार्रवाई’ के खिलाफ संरक्षण की अवधि बढ़ा दी है.
चेन्नई, 5 अप्रैल : मद्रास उच्च न्यायालय ने यहां हाल में हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो के सिलसिले में दर्ज मामले को लेकर एक निजी स्कूल प्रबंधन पर कोयंबटूर नगर पुलिस द्वारा किसी भी ‘दंडात्मक कार्रवाई’ के खिलाफ संरक्षण की अवधि बढ़ा दी है. पुलिस ने तमिलनाडु के पश्चिमी शहर में 18 मार्च को प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों की मौजूदगी को लेकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने बृहस्पतिवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का इस अदालत द्वारा 28 मार्च 2024 को जारी संरक्षण आदेश अगले आदेशों तक जारी रहेगा.’’ मध्य विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कई सवाल पूछे. याचिका में, जिला बाल संरक्षण अधिकारी की एक शिकायत के आधार पर 19 मार्च को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. अदालत ने यह जानना चाहा कि किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 75 मौजूदा मामले में कैसे लागू होती है. यह भी पढ़ें : Rajasthan Shocker: अजमेर में गैंगरेप पीड़िता को 12वीं बोर्ड के एग्जाम देने से स्कूल ने रोका, कहा- ‘स्कूल का माहौल खराब हो जाएगा’
धारा 75 बच्चों से क्रूरता के लिए सजा से संबंधित है. यह बच्चों को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचने पर तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करती है. न्यायाधीश ने विषय की अगली सुनवाई आठ अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी और विधि अधिकारी को उस दिन विषय पर दलील पेश करने के लिए अदालत में तैयारी के साथ आने का निर्देश दिया.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 05, 2024 04:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

