देश की खबरें | स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण के मुद्दे पर शनिवार को भी होगी सुनवाई

लखनऊ, 23 दिसंबर उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में शुक्रवार को बहस नहीं हो सकी।

अदालत इस मामले में शनिवार को सुनवाई करेगी और इन चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर रोक शनिवार तक बनी रहेगी।

न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवनिया की पीठ ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ी याचिकाओं पर यह आदेश दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ का शीतकालीन अवकाश शनिवार से शुरू हो रहा है।

अदालत ने कहा कि चूंकि यह मामला स्थानीय निकाय चुनावों और लोकतंत्र से जुड़ा है, इसलिए अदालत अवकाश के दौरान इस पर सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ताओं की दलील है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार को इस राज्य में ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करने संबंधी ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाना चाहिए और इसके बाद ही आरक्षण तय करना चाहिए।

राज्य सरकार ने दलील दी कि उसने रैपिड सर्वे कराया है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला जितना अच्छा है।

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