देश की खबरें | विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर रहने से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में नहीं हो सकी सुनवाई

सुल्तानपुर (उप्र), 12 अगस्त लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत में विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से सोमवार को होने वाली सुनवाई नहीं हो सकी।

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि सांसद-विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा छुट्टी पर हैं, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई है।

राहुल गांधी अपने खिलाफ मानहानि के एक मामले में 26 जुलाई को सुल्तानपुर की सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए थे और अपना बयान दर्ज कराया।

राहुल गांधी ने कहा था कि यह ‘सस्ती लोकप्रियता’ हासिल करने के लिए इसे दायर किया गया है। गांधी ने कहा कि उन्होंने आज तक किसी के खिलाफ कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे मानहानि का कोई मामला बने। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की थी।

काशी प्रसाद शुक्ला ने तब कहा था कि कांग्रेस सांसद, जो विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा के समक्ष पेश हुए थे, ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दिया, जिससे मानहानि का मामला बने।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त, 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

शिकायतकर्ता ने गांधी की इस टिप्पणी का हवाला दिया कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन पार्टी का एक अध्यक्ष हत्या के एक मामले में ‘आरोपी’ है।

जब गांधी ने यह टिप्पणी की थी, तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे। गांधी की टिप्पणी से पहले ही मुंबई की एक विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बरी कर दिया था। उस समय वह गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे।

इससे पहले गांधी इस साल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' रोककर अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने उन्हें उसी दिन जमानत दे दी थी।

सं आनन्द

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