नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय राजनीतिक दलों में अहम पदों पर आसीन नेताओं की विभिन्न सरकारी पदों पर लोकसेवक के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर अगले साल 17 जनवरी को सुनवाई करेगा।
अदालत ने शु्क्रवार को इसे 17 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि यहां ‘‘ और मुद्दे’’ हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता व वकील सोनाली तिवारी से कहा कि वह इस दौरान अपनी याचिका पर ‘‘और अनुसंधान करें।’’
पीठ ने कहा, ‘‘ और भी मुद्दे हैं...लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है।’’ इस पीठ में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल हैं।
अदालत ने कहा, ‘‘ कुछ और अनुसंधान कीजिए, फिर हम इस पर सुनवाई करेंगे।’’ पीठ ने यह भी सवाल किया कि क्या नेताओं को सरकारी पद पर आसीन होने से रोकने के लिए कोई कानून है।
इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों को सरकारी पदों पर लोकसेवक के तौर पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए जब वे पार्टी के अहम पदों पर आसीन हों।
याचिका में दलील दी गई है कि लोकसेवक के लिए राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने का सिद्धांत है जो उन्हें पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा ल%E0%A5%87+%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AB+%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE+%E0%A4%AA%E0%A4%B0+17+%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%80+%E0%A4%95%E0%A5%8B+%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80+%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A+%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88+https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Fagency-news%2Fhearing-in-delhi-high-court-on-january-17-on-petition-against-leaders-holding-government-posts-1562806.html&link=https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Fagency-news%2Fhearing-in-delhi-high-court-on-january-17-on-petition-against-leaders-holding-government-posts-1562806.html&language=hi&handle=LatestLY&utm_source=Koo&utm_campaign=Social', 650, 420);" title="Share on Koo">