राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस, सुनवाई 13 नवंबर तक टली, जानें क्या है पूरा मामला
अदालत ने महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 13 नवंबर तक टाल दी है। उनके वकील ने सोमवार को यह जानकारी दी.
मुंबई: अदालत ने महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे (Defamation Case) की सुनवाई 13 नवंबर तक टाल दी है. उनके वकील ने सोमवार को यह जानकारी दी. आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दाखिल मानहानि का मामला, 2014 में भिवंडी में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के भाषण से संबंधित है.
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि 2014 के मामले में सुनवाई 16 अक्टूबर को भिवंडी शहर में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष होनी थी. उन्होंने कहा कि चूंकि बंबई उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया था, इसलिए उस दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों को 13 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है. यह भी पढ़े: देशद्रोह की धारा खत्म करने के चुनावी वादे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज
कांग्रेस सांसद ने रैली में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था. कुंटे ने महात्मा गांधी और आरएसएस के संबंध में कांग्रेस नेता की टिप्पणी को भड़काऊ और आपत्तिजनक करार दिया था और भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. राहुल गांधी कई बार अदालत में पेश हो चुके हैं और एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि वह मामले में दोषी नहीं हैं.
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