अहमदाबाद, छह सितंबर अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उन याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई शुरू कर दी, जिनमें दोनों ने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन को चुनौती दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य सिंह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के संबंध में “कटाक्षपूर्ण” और “आपत्तिजनक” टिप्पणियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
सत्र न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट की अदालत में आप नेताओं के मामलों की सुनवाई की गई। इससे कुछ दिन पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने ये मामले अन्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया था क्योंकि पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश छुट्टी पर चले गए थे। अदालत ने केजरीवाल और सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों की दलीलें विस्तार से सुनीं और अगली सुनवाई आठ सितंबर के लिए निर्धारित कर दी।
शिकायतकर्ता के अनुसार केजरीवाल ने कहा था, “अगर डिग्री है और असली है तो दी क्यों नहीं जा रही? वे डिग्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह फर्जी रही होगी। और अगर प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है तो गुजरात विश्वविद्यालय को खुश होना चाहिए कि उसका छात्र देश का प्रधानमंत्री बना।”
शिकायतकर्ता के अनुसार सिंह ने कहा था, “वह (गुजरात विश्वविद्यालय) प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री को असली साबित करने का प्रयास कर रहा है।”
शिकायतकर्ता ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों से लोगों को लगेगा कि गुजरात विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री जारी करता है।
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