Hathras Stampede: मुख्य सेवादार और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज
हाथरस जिले के सिकंदराराऊ इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने ‘मुख्य सेवादार’ और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.
लखनऊ, 3 जुलाई : हाथरस जिले के सिकंदराराऊ इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने ‘मुख्य सेवादार’ और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.
मंगलवार को हुई भगदड़ की इस घटना में 116 लोगों की मौत हो गई थी. अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात सिकंदराराऊ थाने में मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह भी पढ़ें : Hathras Stampede: हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हुई, सीएम योगी ने मामले में 24 घंटे में मांगी जांच रिपोर्ट
अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 03, 2024 09:25 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

