देश की खबरें | हरियाणा: छात्रा से बलात्कार के मामले में स्कूल शिक्षक को 10 साल की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां की एक अदालत ने मंगलवार को एक सरकारी स्कूल की छात्रा से बलात्कार के दोषी वहां पढ़ाने वाले शिक्षक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

हिसार, चार मार्च यहां की एक अदालत ने मंगलवार को एक सरकारी स्कूल की छात्रा से बलात्कार के दोषी वहां पढ़ाने वाले शिक्षक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

कला (ड्राइंग) के शिक्षक पर उस दलित लड़की का अपहरण करने और उससे बलात्कार करने का आरोप था, जो यहां एक गांव के स्कूल में पढ़ती थी।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए गठित विशेष अदालत के ने यह सजा सुनाई। हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की विशेष अदालत ने 25 फरवरी को 65 वर्षीय शिक्षक को दोषी ठहराया था।

पीड़िता के वकील रजत कलसन ने कहा कि विशेष अदालत ने शिक्षक को अपहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत दो साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना, गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत एक साल की कैद और बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत 10 साल कैद की सजा के साथ 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत हमला करने के लिए छह महीने की कैद और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक साल की कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी अपराधों के लिए मिली सजा एक साथ चलेगी।

कलसन के अनुसार, 2015 में जब लड़की 9वीं कक्षा में थी तब शिक्षक ने उसके साथ ‘छेड़छाड़’ की थी। जब वह 10वीं कक्षा में पहुंची, तो वही शिक्षक उसे अपने स्कूटर पर स्कूल से कुछ दूर एक खेत में ले गया और उससे बलात्कार किया।

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