देश की खबरें | हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहरी निकाय चुनावों में आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया

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चंडीगढ़, आठ मई हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण के अनुपात के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सोमवार को स्वीकार कर लिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि प्रत्येक नगर निकाय में कम से कम एक पार्षद पिछड़ा वर्ग ‘‘ब्लॉक-ए’’ से संबंधित होगा, यदि इस उप-श्रेणी की जनसंख्या शहरी स्थानीय निकाय की कुल आबादी के दो प्रतिशत से कम नहीं है।

राज्य में कुल 78 पिछड़े वर्ग हैं और उनमें से करीब 70 ‘‘ब्लॉक-ए’’ उप-श्रेणी में आते हैं।

न्यायमूर्ति (अवकाशप्राप्त) दर्शन सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग ने पिछड़े वर्गों के राजनीतिक पिछड़ेपन का मूल्यांकन किया।

आयोग ने अपने मूल्यांकन में पाया कि ‘‘ब्लॉक-ए’’ को राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उन्हें शहरी स्थानीय निकायों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों में आरक्षण की आवश्यकता है ताकि जमीनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी पर्याप्त भागीदारी हो सके।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में सोमवार की शाम यहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।

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