सूरत, 16 दिसंबर: स्थानीय सत्र अदालत ने एक साल पहले गुजरात के सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और बाद में ईंट से पीट-पीट कर उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को मौत की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. ए. अंजारिया ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत बलात्कार और हत्या के दोषी पाए गए दिनेश बैसाने (24) को मौत की सजा दी.
मुकदमे के दौरान, सरकारी वकील नयन सुखाड़वाला ने सूरत में पांडेसरा के प्रेम नगर इलाके में रहने वाले बैसाने के लिए मौत की सजा की मांग की थी. वह महाराष्ट्र का मूल निवासी है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, बैसाने ने सात दिसंबर, 2020 को इलाके में अपने चाचा के घर के पास खेल रही लड़की के लिए वड़ा पाव खरीदने की पेशकश करके उसे बहलाया-फुसलाया. इसके बाद आरोपी नाबालिग को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जब लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगी तो आरोपी ने ईंट से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.
पोस्टमॉर्टम से पता चला कि लड़की की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के 45 से अधिक निशान पाए गए थे. इससे यह भी पता चला कि बैसाने ने लड़की के सिर पर सात से आठ बार ईंट मारकर उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया था.
बच्ची के शाम तक घर नहीं लौटने पर उसके माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने अगले दिन सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय निवासियों द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर बैसाने को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसे एक दुकान पर पीड़िता के साथ देखा गया था.
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