Gujarat: कार हादसे में नौ लोगों की मौत के मामले में आरोपी ने जमानत याचिका वापस ली

गुजरात के अहमदाबाद में एक पुल पर खड़ी भीड़ को तेज रफ्तार लग्जरी कार से रौंदने के आरोपी एक कॉलेज छात्र तथ्य पटेल ने अपनी नियमित जमानत याचिका बुधवार को वापस ले ली और इसी के साथ उच्च न्यायालय ने इस याचिका का निपटारा कर दिया.

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अहमदाबाद, 20 दिसंबर: गुजरात के अहमदाबाद में एक पुल पर खड़ी भीड़ को तेज रफ्तार लग्जरी कार से रौंदने के आरोपी एक कॉलेज छात्र तथ्य पटेल ने अपनी नियमित जमानत याचिका बुधवार को वापस ले ली और इसी के साथ उच्च न्यायालय ने इस याचिका का निपटारा कर दिया. इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई थी और 13 अन्य लोग घायल हुए हैं. आरोपी के वकील ने जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया जिसके बाद न्यायमूर्ति एम.आर. मेंगडे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका का ‘‘वापस लिए गए मामले के तौर पर निपटारा’’ किया जाता है.

अदालत ने पहले कहा था कि वह 20 वर्षीय आरोपी की जमानत मंजूर नहीं करना चाहती। पटेल पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. अहमदाबाद में 20 जुलाई को इस्कॉन पुल पर हुए एक हादसे के बाद वहां एकत्र भीड़ में तेज रफ्तार लग्जरी कार घुस गई थी. इस हादसे में एक कांस्टेबल सहित नौ लोगों की मौत हो गई थी.

पटेल के वकील ने दलील दी थी कि उसी स्थान पर पहले हुई एक दुर्घटना के कारण पुल पर आधी रात को भीड़ जमा हो गई थी. वकील ने दलील दी कि पटेल ने भागने की कोशिश नहीं की और न ही वह नशे में था. पटेल के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि मामले को गैर इरादतन हत्या के बजाय लापरवाही का मामला माना जाए.

अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता पर प्रकाश डाला और कहा कि आरोपी इससे पहले भी दो अन्य सड़क दुर्घटनाओं में शामिल था.

जांच के बाद पटेल के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई. जांच में पता चला कि पटेल ने इससे पहले गांधीनगर में एक मंदिर परिसर में इसी कार से टक्कर मारी थी.

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