देश की खबरें | हरित अधिकरण ने हरियाणा के मुख्य सचिव से बायो मेडिकल वेस्ट नियम का अनुपालन रिपोर्ट मांगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बुधवार को हरियाणा के मुख्य सचिव को राज्य में बायो मेडिकल वेस्ट (बीएमडब्ल्यू) नियम, 2016 का अनुपालन संबंधी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने कहा कि इन नियम का पालन पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

नयी दिल्ली, 16 जून राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बुधवार को हरियाणा के मुख्य सचिव को राज्य में बायो मेडिकल वेस्ट (बीएमडब्ल्यू) नियम, 2016 का अनुपालन संबंधी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने कहा कि इन नियम का पालन पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमें यह उचित लगता है कि हरियाणा के मुख्य सचिव सुनवाई की अगली तारीख (24 सितंबर) से पहले ईमेल के द्वारा बीएमडब्ल्यू नियम, 2016 के अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करें।’’

पीठ ने कहा कि रिपोर्ट सौंपने से पहले मुख्य सचिव इस मामले को लेकर विभिन्न विभागों तथा संबंधित प्राधिकरणों के साथ इसकी समीक्षा कर सकते हैं।

इस मामले पर अगली सुनवाई अब 24 सितंबर को होनी है।

अधिकरण हरियाणा निवासी वरुण शोकंड की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि फरीदाबाद में बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन करके अवैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि रोजाना 14-15 टन बायो मेडिकल कचरा निकलता है और यहां के अस्पतालों में 7,422 बिस्तर हैं, लेकिन बायो मेडिकल कचरे के निस्तारण के लिए सिर्फ एक संयंत्र है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\