जरुरी जानकारी | सरकार ने तरबूज के बीजों के आयात की प्रक्रिया निर्धारित की

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नयी दिल्ली, आठ जून विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा है कि इस साल 31 अक्टूबर तक तरबूज के बीजों का आयात 35,000 टन से अधिक का नहीं होगा और केवल वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर ही इसकी अनुमति मिलेगी।

वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डीजीएफटी ने 31 अक्टूबर, 2023 तक तरबूज के बीजों के आयात के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। पिछले साल जून में सरकार ने इन बीजों के आयात के नियमों में आंशिक ढील दी थी।

डीजीएफटी ने आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में 15 जून तक नए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

डीजीएफटी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, ‘‘आवेदनों को वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर केवल प्रसंस्करणकर्ता के लिए स्वीकार किया जाएगा, जो उनकी खुद की प्रसंस्करण क्षमता के आधार पर तय होगा।’’

इसके मुताबिक, प्रत्येक आवेदक के लिए आयात की मात्रा निर्यात-आयात सुविधा समिति तय करेगी।

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