देश की खबरें | सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए अपीलीय समिति गठित करेगी सरकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्र सरकार नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में संशोधन के बाद विवादास्पद सामग्री की मेजबानी करने पर ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अपीलीय समिति का गठन करेगी।

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर केंद्र सरकार नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में संशोधन के बाद विवादास्पद सामग्री की मेजबानी करने पर ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अपीलीय समिति का गठन करेगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय को सोमवार को इस बाबत सूचित किया गया।

ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया मंचों के उपयोगकर्ताओं के खातों के निलंबन और उन्हें हटाने से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के समक्ष यह जानकारी दी गई।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत के समक्ष 28 अक्टूबर की अधिसूचना रखी, जिसके संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में कुछ संशोधित नियम पेश किए गए हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘ इसे रिकॉर्ड में रख लिया गया है। इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई छह फरवरी के लिए तय की जाए।’’

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक, आईटी नियमों के नियम 3ए में कहा गया है, ‘शिकायत अपीलीय समिति’ के समक्ष अपील करें।

नए शामिल नियम के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा आईटी संशोधन नियम, 2022 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर एक या अधिक शिकायत अपील समितियों का गठन करेगी।

इसके मुताबिक, प्रत्येक शिकायत अपील समिति में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। शिकायत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष गुहार लगा सकता है।

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