देश की खबरें | जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम दिल्लीवासियों को राहत प्रदान करेगा: भाजपा

नयी दिल्ली, 12 अगस्त भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने शनिवार को कहा कि जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम की राजपत्रित अधिसूचना जारी होने से शहर में उचित प्रशासन व विकास की उम्मीद कर रहे करोड़ों दिल्लीवासियों को राहत मिली है।

राष्ट्रीय राजधानी में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण व पदस्थापना के लिए एक प्राधिकरण बनाने और ऐसी नियुक्तियों पर केंद्र सरकार को प्रधानता देने वाले अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

कानून एवं न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 को मंजूरी दे दी है।

यह कानून सात अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद अस्तित्व में आया है। इस विधेयक को तीन अगस्त को लोकसभा ने मंजूरी दी थी।

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम की राजपत्रित अधिसूचना दिल्ली के करोड़ों नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है, जो अब उम्मीद कर रहे हैं कि शहर में उचित प्रशासन और विकास होगा।”

भाजपा सचिव बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह अधिनियम दिल्ली में नौकरशाही के “सुचारू” कामकाज को सुनिश्चित करेगा और विकास की उम्मीद कर रहे लोगों को न्याय प्रदान करेगा।

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