नई दिल्ली, 30 जुलाई: दिल्ली की एक अदालत ने 2000-01 के कथित रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली (Jaya Jaitly) और दो अन्य लोगों को चार साल कैद की सजा सुनाई है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट (Virendra Bhatt) ने जया जेटली के पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. पी. मुरगई को भी चार साल कैद की सजा सुनाई.
मुरगई के वकील विक्रम पंवार ने यह जानकारी दी. अदालत की कार्रवाई बंद कमरे में हुई. तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उन्हें आज शाम पांच बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है.
यह भी पढ़ें: वित्त मंत्री जेटली का कर्जदारों को लेकर कड़ा आदेश, कर्ज नहीं लौटाने वालों पर रहम नहीं, बैंक करे कार्रवाई
तीनों को हाथ से चलाए जाने वाले 'थर्मल इमेजर्स' की कथित खरीद के मामले भ्रष्टाचार तथा आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया था. समाचार पोर्टल 'तहलका' द्वारा किए स्टिंग 'ऑपरेशन वेस्टेंड' के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)