देश की खबरें | पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी अब भी गिरफ्त से बाहर

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बलवंत सिंह मुल्तानी गुमशुदगी मामले में फरार चल रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। बुधवार को राज्य की पुलिस ने तीन राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश में उनकी तलाश में कई जगह छापेमारी की।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

चंडीगढ़, नौ सितंबर बलवंत सिंह मुल्तानी गुमशुदगी मामले में फरार चल रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। बुधवार को राज्य की पुलिस ने तीन राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश में उनकी तलाश में कई जगह छापेमारी की।

सैनी के खिलाफ मई 1991 में कथित तौर पर पुलिस द्वारा मुल्तानी के अपहरण और हत्या के लिये मामला दर्ज किया गया था। कथित अपहरण के समय मुल्तानी चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन निगम में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे।

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मोहाली के निवासी मुल्तानी को 1991 में सैनी पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पुलिस ने उठा लिया था। उस समय सैनी चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे। बाद में पुलिस ने दावा किया था कि मुल्तानी गुरदासपुर में कादियान पुलिस की गिरफ्त से भाग गए थे।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल ने होशियारपुर, मोहाली, डबवाली, सिरसा और दिल्ली समेत सैनी के साथियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि, अब तक सैनी का कोई पता नहीं चल पाया है।

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पुलिस ने पिछले महीने चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में सैनी के घरों पर छापेमारी की थी।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस मामले में सैनी की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी।

मुल्तानी गुमशुदगी मामले में आरोपी चंडीगढ़ के दो पूर्व पुलिस कर्मियों तत्कालीन निरीक्षक जागीर सिंह और एएसआई कुलदीप सिंह के सरकारी गवाह बन जाने के बाद पुलिस ने पिछले महीने इस संबंध में दायर प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ी थी।

पंजाब पुलिस ने तीन सितंबर को दावा किया था कि सैनी जेड-प्लस सुरक्षा कवर तोड़कर फरार हो गए हैं।

बलवंत मुल्तानी के भाई पलविंदर सिंह मुल्तानी की शिकायत पर सैनी और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

सैनी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मोहाली के मटौर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 201, 344, 330 और 120बी के तहत मामला दर्ज है।

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