देश की खबरें | पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब तलब
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 25 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कथित भूमिका के आरोप में जेल में कैद आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया।

हुसैन के वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने उनके मुवक्किल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी को स्थिति रिपोर्ट जमा करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।

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उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने 22 अक्टूबर को हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हुसैन ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक दुकान में हुई लूटपाट के सिलसिले में दायर प्राथमिकी के मामले में जमानत देने का अनुरोध किया है। इस लूटपाट में दुकान मालिक को कथित तौर पर करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ था।

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हुसैन ने वकील रिजवान के जरिये जमानत याचिका दाखिल की है और तर्क दिया है कि मामले में आरोपी बनाए गए 10 लोगों में से पहले ही नौ लोगों को जमानत मिल चुकी है।

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