देश की खबरें | 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक की कोविड-19 से मौत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में जेल की सजा काट रहे कांग्रेस के एक पूर्व विधायक की कोविड-19 के कारण यहां एक अस्पताल में मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली, पांच जुलाई वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में जेल की सजा काट रहे कांग्रेस के एक पूर्व विधायक की कोविड-19 के कारण यहां एक अस्पताल में मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मंडोली जेल में संक्रमण से जान गंवाने वाले वह दूसरे कैदी है।

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अधिकारियों ने बताया कि महेन्द्र यादव (70) पालम विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक थे। वह मंडोली जेल की जेल संख्या 14 में बंद थे, जहां वह 10 साल की सजा काट रहे थे। यादव को 26 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

एक अन्य कैदी कंवर सिंह की पिछले महीने मौत हो गई थी और वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। सिंह भी जेल संख्या 14 में बंद था।

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महानिदेशक (जेल) संदीप गोयल ने बताया कि यादव ने 26 जून को बेचैनी और ह्रदय से संबंधित कुछ समस्याओं की शिकायत की थी।

उन्होंने बताया कि यादव को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें उसी दिन एलएनजेपी अस्पताल के लिए रेफर किया गया और वहां भर्ती किया गया।

इसके बाद उनके परिवार के अनुरोध पर उन्हें 30 जून को पुलिस निगरानी में द्वारका में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें सूचना मिली कि महेंद्र यादव की चार जुलाई की शाम अस्पताल में मौत हो गई है।’’

अधिकारियों ने बताया कि यादव 31 दिसम्बर 2018 से जेल में बंद थे।

इस बीच पूर्व विधायक के पुत्र और दिल्ली कांग्रेस के नेता रघुवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने उनके पिता की देखभाल ठीक से नहीं की और उन्होंने उनके पिता को अस्पताल में भर्ती कराये जाने के बारे में परिवार को सूचना नहीं दी।

उन्होंने ‘पीटीआई-’ से फोन पर कहा, ‘‘जेल अधिकारियों द्वारा हमें उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया गया था। मुझे 28 जून को ही किसी से पता चला कि मेरे पिता को कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद मैंने जेल अधिकारियों से बेहतर इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराये जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया।’’

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