इंदौर, 29 मई : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने हत्या के कथित प्रयास के मामले में इंदौर के कारोबारी एवं कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम और उनके पिता की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को मंजूर कर ली. उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति प्रेमनारायण सिंह ने सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बम (46) और उनके पिता कांतिलाल (75) को अग्रिम जमानत दे दी.
इंदौर की एक सत्र अदालत ने बम और उनके पिता के खिलाफ 10 मई को गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया था, लेकिन पिता-पुत्र को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी. शहर के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने जमीन विवाद को लेकर स्थानीय किसान यूनुस पटेल पर 2007 में कथित हमले के संबंध में बम और उनके पिता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड विधान की धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़े जाने का आदेश 24 अप्रैल को दिया था. यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ ने की फायरिंग
इस आदेश के महज पांच दिन 29 अप्रैल को बम ने इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस ले लिया था. वह इसके तुरंत बाद भाजपा में शामिल हो गए थे.
हर्ष