देश की खबरें | उर्वरक घोटाला: राजद सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को जमानत

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नयी दिल्ली, पांच अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उर्वरक घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में राजद के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

उच्च न्यायालय ने दो जून से न्यायिक हिरासत में रखे गए सिंह को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर यह राहत प्रदान की।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा, "इसलिए, पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता पात्रता के साथ-साथ चिकित्सा आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए…।”

उच्च न्यायालय ने उन पर विभिन्न शर्तें लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह विशेष अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, यदि पासपोर्ट पहले से जमा नहीं किया गया है, तो अदालत के पास जमा किया जाए।

अदालत ने उन्हें अभियोजन एजेंसी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जांच में शामिल होने का भी निर्देश दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करें।

सिंह ने चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी थी, हालांकि ईडी ने याचिका का विरोध किया, जिसने कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं और वह कथित तौर पर धन शोधन में शामिल थे जो एक गंभीर आर्थिक अपराध है।

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