उत्तर प्रदेश: नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी पिता को हुई 20 साल की कैद, 50 हजार देना होगा जुर्माना
बांदा जिले की एक अदालत ने चार साल पहले अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सिंह ने बताया कि मायके से दो दिन बाद लौटी पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ थाने में बलात्कार व पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था.
बांदा/उत्तर प्रदेश, 8 अगस्त: बांदा जिले की एक अदालत ने चार साल पहले अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने शनिवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र अदालत ने चार साल पूर्व खाना पकाने के बहाने बंधक बनाकर अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए कमासिन थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को शुक्रवार को 20 साल की कैद की सजा तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
सिंह ने बताया कि पीड़ित लड़की अपने दादा-दादी के साथ रहती थी जबकि उसके माता-पिता बगल के मकान में रहते थे. एक मार्च 2016 को पीड़िता की मां अपने मायके गयी हुई थी, तभी लड़की का 38 वर्षीय पिता उसे खाना बनाने के बहाने अपने घर ले गया और वहां शराब के नशे में उसे बंधक बनाकर उससे बलात्कार किया.
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सिंह ने बताया कि मायके से दो दिन बाद लौटी पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ थाने में बलात्कार व पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 08, 2020 11:11 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

