देश की खबरें | एफ4 स्ट्रीट रेस: उच्च न्यायालय ने एफआईए की मंजूरी के लिए और समय दिया

चेन्नई, 31 अगस्त मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को ‘फॉर्मूला-4 स्ट्रीट कार रेस’ के आयोजकों को इस आयोजन के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला’ऑटोमोबाइल (एफआईए) की मंजूरी लेने के वास्ते शनिवार रात आठ बजे तक का समय दिया।

न्यायमूर्ति आर. सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की पीठ ने रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर यह आदेश दिया।

इसमें कहा गया कि एफआईए ने ट्रैक के एक खास कोने में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया है और काम चल रहा है तथा शाम छह बजे तक इसके पूरा होने की उम्मीद है।

बारिश के कारण शुक्रवार को कुछ काम में देरी हुई।

याचिकाकर्ता ने समय बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उसने करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और 5000 टिकट बिक चुके हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर यातायात को बाधित किए बिना फॉर्मूला-4 कार रेस आयोजित करने की अनुमति दी थी।

इसने निर्देश दिया कि जिस दिन रेस आयोजित की जानी है, उस दिन दोपहर तक एफआईए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।

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