नयी दिल्ली, 24 अगस्त रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि अपने जीवनसाथी की तैनाती वाले स्थानों पर तबादला करने से जुड़े कर्मचारियो के अनुरोधों को शीघ्रता से निपटाएं।
17 अगस्त को 15 जोन के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारियों को पत्र तब भेजा गया जब बोर्ड को रेलवे कर्मचारियों और उनके संघों से निर्धारित नीति के बावजूद पति या पत्नी की तैनाती वाले स्थानों पर तबादला करने के कर्मचारियों के अनुरोध पर अमल करने में देरी की गई या फिर अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया गया।
पत्र में कहा गया है, ‘‘यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे सभी लंबित अनुरोधों की जांच की जाए और निर्धारित नीति के अनुसार उनका निपटारा किया जाए।’’
बोर्ड का मानना है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) की डिजिटलीकरण प्रक्रिया के बाद ऐसे अनुरोध लंबे समय तक लंबित नहीं रहने चाहिए।
दो मार्च, 2010 को रेल मंत्रालय ने केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता के मद्देनजर पति और पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती को लेकर अपनी नीति में राहत दी थी।
इस नीति में विभिन्न कामकाजी परिस्थितियों जैसे पति और पत्नी की वरिष्ठता की स्थिति, रोजगार की स्थिति जहां पति या पत्नी में से कोई एक अन्य केंद्रीय सेवा से संबंधित हो सकता है आदि को ध्यान में रखकर स्थानांतरण विकल्प सुझाए गए हैं।
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