नयी दिल्ली, 12 अप्रैल दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को शुक्रवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और कविता के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश जारी किया।
सीबीआई ने कविता (46) को तिहाड़ जेल में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद रखा गया था।
सीबीआई ने कविता की पांच दिन की हिरासत की मांग करते हुए अदालत से कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहीं और जवाबों में टालमटोल कर रही हैं।
सीबीआई ने कहा, ‘‘पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी भूमिका के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनके जवाब जांच के दौरान सीबीआई द्वारा बरामद दस्तावेजों के विरोधाभासी थे। कविता उन तथ्यों को छिपा रही हैं जिनके बारे में उन्हें विशेष रूप से जानकारी है। इससे पहले भी वह समन जारी होने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुई थीं। इसलिए, हमें साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उनकी पांच दिन की हिरासत की जरूरत है।’’
कविता के वकील नीतेश राणा ने सीबीआई के अनुरोध का विरोध करते हुए गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने जांच एजेंसी पर कविता के मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया।
उन्होंने अदालत को बताया कि सीबीआई ने कविता को तब गिरफ्तार किया, जब न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की एजेंसी की याचिका का विरोध करते हुए दायर उनका आवेदन पहले से ही अदालत में लंबित है।
कविता की हिरासत की मांग करते हुए सीबीआई ने यह भी कहा कि ‘साउथ ग्रुप’ के एक शराब कारोबारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और राष्ट्रीय राजधानी में कारोबार के लिए उनका समर्थन मांगा था।
सीबीआई ने अदालत में कहा, ‘‘केजरीवाल ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया। हमारे पास पर्याप्त सामग्री है जिसमें सह-आरोपी की वॉट्सऐप बातचीत और बयान हैं।’’
एजेंसी ने दावा किया कि मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बन गए दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में पुष्टि की है कि आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली ने उन्हें बताया था कि सह-आरोपी और आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को 100 करोड़ रुपये दिये गये थे।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि उसने मामले में हवाला संचालकों के बयान दर्ज किये हैं जो मामले में कुछ भुगतान होने की पुष्टि करते हैं।
सीबीआई ने दावा किया, ‘‘कंपनी इंडोस्पिरिट्स के काली सूची में होने के बावजूद आरोपी मनीष सिसोदिया के दबाव में उसे लाइसेंस दिए गए थे।’’
सीबीआई ने कविता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 477-ए (खातों में हेराफेरी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने के आरोप में संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने एक विशेष अदालत की अनुमति लेकर हाल में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी।
ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
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