देश की खबरें | आबकारी घोटाला : दिल्ली की अदालत ने अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी की
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नयी दिल्ली, 12 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी कर ली।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों की दलीलें सुनीं और कहा कि बोइनपल्ली की जमानत अर्जी पर आदेश पी सरत चंद्र रेड्डी सहित कुछ अन्य सह-आरोपियों की ऐसी ही याचिकाओं के साथ ही सुनाया जाएगा।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी की जमानत अर्जी पर दलीलें सुनी गईं और बहस पूरी हो चुकी है।… मामले के सह-आरोपी पी सरत चंद्र रेड्डी की जमानत अर्जी पर बहस के लिए 20 जनवरी, 2023 की तारीख तय है और दूसरे सह-आरोपियों की जमानत अर्जियां भी इस बीच सूचीबद्ध हैं। इन सभी याचिकाओं पर आदेश एक साथ सुनाया जाएगा।’’
धनशोधन-रोधी जांच एजेंसी दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी शराब नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।
जांच एजेंसी ने छह जनवरी को मामले में पांच व्यक्तियों और सात कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।
ईडी ने, हालांकि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया है, जो इस मामले में एक आरोपी के रूप में जांच के दायरे में हैं। ईडी ने न्यायाधीश को बताया कि आगे की जांच चल रही है।
आरोप-पत्र में विजय नायर, पी सरत चंद्र रेड्डी, बिनय बाबू, बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा के नाम शामिल हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद यह मामला जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आया था। एलजी ने 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था।
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