देश की खबरें | आबकारी ‘घोटाला’ : सीबीआई, ईडी मामले में अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने कथित आबकारी घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर क्रमश: भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि सोमवार को बढ़ा दी।

दोनों मामलों में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया। उसके बाद अदालत ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी।

सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने न्यायाधीश से कहा कि धनशोधन निवारक एजेंसी के इस माह के अंत तक सिसोदिया और अन्य सह-आरोपियों- अरुण पिल्लई और अमनदीप ढाल के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दायर करने की संभावना है।

अदालत धनशोधन मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को दलीलें सुनेगी।

विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी 31 मार्च को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि पूर्व उपमुख्यमंत्री करीब 90 से 100 करोड़ रुपये की कथित दलाली के अग्रिम भुगतान की आपधारिक साजिश का ‘प्रथम दृष्ट्या शिल्पकार’ थे।

अदालत ने कहा था कि ऐसे समय में वरिष्ठ आप नेता की रिहाई से मामले में ‘‘चल रही जांच बुरी तरह प्रभावित होगी’’।

सीबीआई और ईडी ने 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार तथा धनशोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। यह नीति बाद में निरस्त कर दी गयी थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)