देश की खबरें | आबकारी नीति मामला : न्यायालय सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर 14 जुलाई को सुनवाई को सहमत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (आईडी) द्वारा दर्ज मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर 14 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया।
नयी दिल्ली, 10 जुलाई उच्चतम न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (आईडी) द्वारा दर्ज मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर 14 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई।
इससे पहले, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने अदालत से याचिका पर सुनवाई का अनुरोध करते हुए दलील दी कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।
पीठ ने कहा कि मामला 17 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन वह इस पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी।
सिसोदिया ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में जमानत के लिए पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो आदेशों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने इन मामलों में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें ‘‘घोटाले’’ में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने 30 मई के आदेश में कहा था कि चूंकि कथित घोटाले के वक्त सिसोदिया ‘‘उच्च पद पर आसीन’’ थे, तो वह यह नहीं कह सकते कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
उच्च न्यायालय ने तीन जुलाई को आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 10, 2023 10:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

