नयी दिल्ली, 29 अप्रैल दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शनिवार को 28 मई तक बढ़ा दी।
सिसोदिया को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। उन्होंने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम को नहीं रोक पाएंगे।
न्यायाधीश द्वारा आदेश सुनाए जाने के बाद अदालत कक्ष से बाहर लाते समय सिसोदिया ने कहा, ‘‘मोदी जी चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी के काम को नहीं रोक पाएंगे। मोदी जी जितनी मर्जी साजिश कर लें।’’
अदालत ने शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी थी और कहा था कि साक्ष्य प्रथम दृष्टया ‘‘अपराध में किस हद तक उनकी संलिप्तता है, इस ओर इशारा करते हैं।’’
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को नौ मार्च को गिरफ्तार किया था।
सिसोदिया को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति बनाने और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
वह फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
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