देश की खबरें | सुनिश्चित करें डीडीए, पुलिस की अनुमति बगैर संजय वन में कोई निर्माण न हो: अदालत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी के संजय वन इलाके में उनकी इजाजत के बगैर कोई निर्माण कार्य न हो।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 29 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी के संजय वन इलाके में उनकी इजाजत के बगैर कोई निर्माण कार्य न हो।

सोशल मीडिया पर आए दो वीडियो में संजय वन इलाके में कथित अवैध अतिक्रमण की बात सामने आने पर अदालत ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया और एक जनहित याचिका दी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली पुलिस और डीडीए को यह निर्देश दिये।

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अदालत ने इस मामले में सुनवाई की पिछली तारीख आठ जुलाई को पुलिस और डीडीए को निर्देश दिया था कि वे ड्रोन से इस इलाके का हवाई सर्वेक्षण करें और वहां स्थित ‘मजारों’ की संख्या के बारे में और वह कब अस्तित्व में आईं बताए।

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (अपराध) राहुल मेहरा और अधिवक्ता चैतन्य गोसाईं के जरिये दी गई अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि दक्षिण दिल्ली में वसंत कुंज और मेहरौली के पास स्थित संजय वन के इलाके में 77 “मजार” हैं और वे सभी काफी पुरानी हैं।

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वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई सुनवाई के दौरान मेहरा ने पीठ को बताया, “बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है।”

डीडीए का भी अदालत के समक्ष यही रुख था।

अदालत ने इसके बाद दोनों प्राधिकारियों को निर्देश दिया, “यह सुनिश्चित करें कि आपकी इजाजत के बिना वहां कोई अतिरिक्त निर्माण न हो। वहां किसी नए निर्माण को रोकने के लिये कोई तंत्र होना चाहिए।”

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