सुनिश्चित करें कि सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम करें: कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य भर के पुलिस थानों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे दो फरवरी तक काम करना शुरू कर दें.
कोलकाता, 18 जनवरी : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य भर के पुलिस थानों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे दो फरवरी तक काम करना शुरू कर दें. उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कहा कि जो सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें या तो बदल दिया जाए या उनकी मरम्मत कराई जाए.
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि यदि किसी पुलिस थाने में कोई सीसीटीवी कैमरा खराब पाया जाता है तो संबंधित पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के खिलाफ "सख्त कार्रवाई" की जाएगी. राज्य के डीजीपी मनोज मालवीय को सुनवाई की अगली तारीख पर इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है. यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री योगी ने नेपाल विमान दुर्घटना में मारे गए परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरों की स्वतंत्र रूप से जांच करने में पश्चिम बंगाल का आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) पुलिस महानिदेशक की मदद करेगा. न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि इस संबंध में डीजीपी पुलिस आयुक्तों या पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधीक्षकों से एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 18, 2023 10:14 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

