एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका का जल्द निपटारा किया जाए : अदालत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के मामलों की सुनवाई कर रही अदालत से कहा कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ ​​इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करे।

देश की खबरें | इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका का जल्द निपटारा किया जाए : अदालत

नयी दिल्ली, 24 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के मामलों की सुनवाई कर रही अदालत से कहा कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ ​​इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करे।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा, ‘‘पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -03 से अनुरोध है कि याचिकाकर्ता की जमानत याचिका का जल्द निपटारा किया जाए।’’

अदालत रशीद की उस याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी जमानत याचिका पर विचार कर रही एनआईए अदालत ने उनके संसद सदस्य बनने के बाद उन्हें अधर में छोड़ दिया है और उनके पास राहत पाने का कोई रास्ता नहीं है।

न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि एनआईए अदालत मामले की सुनवाई जारी रखेगी।

इस घटनाक्रम के मद्देनजर, रशीद के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय से याचिका वापस लेने की अपील की।

बारामूला के सांसद पर आतंकी वित्त पोषण के मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को फंड दिया है।

वह 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जब एनआईए ने उन्हें 2017 के आतंकी वित्त पोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।

अदालत ने अंतरिम राहत के तौर पर, रशीद को पहले 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल की अनुमति दी थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 24, 2025 01:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).